पेट्रोलियम एवं गैस सेक्टर के लिए जीएसटी रेट में सुधार
12 Oct 2017, 328
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (धर्म क्रान्ति)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 22वीं बैठक के दौरान पेट्रोलियम एवं गैस सेक्टर को लेकर कुछ फैसले लिए गए हैं। जिसके मुताबिक इस सेक्टर में ऑफशोर वर्क स्टेशन पर कॉन्ट्रेक्ट सर्विस एवं अन्य सेवाओं पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसी तरह प्राकृतिक गैस के पाइपलाइन के जरिए परिवहन पर 5 से 12 फीसदी तक जीएसटी लगेगा। पेट्रोलियम उत्पादन के रिग एवं अन्य उपकरण, जो लीज के तहत लाए जाएंगे, को आई-जीएसटी से मुक्त रखा है। इसी तरह बंकर फ्यूल पर जीएसटी दर घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है।

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