पुराने वाहनों की बिक्री पर जीएसटी का 65 प्रतिशत कर लगेगा
13 Oct 2017, 210
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (धर्म क्रान्ति)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से पहले खरीदे गये वाहनों की बिक्री पर संबंधित वाहन के लिए प्रभावी जीएसटी दर का 65 प्रतिशत कर लगेगा, वित्त मंत्रालय ने बताया कि गत 06 अक्टूबर को हुयी जीएसटी परिषद की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था। इसके अनुसार, 01 जुलाई 2017 से पहले लीज पर लिये गये वाहनों या खरीदे गये वाहनों की बिक्री पर उस श्रेणी के वाहनों पर लिए क्षतिपूर्ति उपकर सहित प्रभावी जीएसटी दर का 65 प्रतिशत भुगतान करना होगा। बयान में कहा गया है कि 01 जुलाई से पहले किसी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत वाहन और उस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वैट या किसी अन्य कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया गया हो तो उस वाहन की बिक्री पर भी संबंधित वाहन पर क्षतिपूर्ति उपकर सहित प्रभावी जीएसटी दर का 65 प्रतिशत कर लगेगा, ये दरें तीन वर्षों के लिए प्रभावी रहेंगी। इस संबंध में शीध्र ही अधिसूचना जारी की जायेगी।

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